इन कर्मचारियों पर सरकार का नियम,रिटायरमेंट के बाद विभाग से जुड़ा कुछ लिखा तो पेंशन पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार ने 18 एजेंसियों पर बनाए  नियम। 
पालन ना करने पर पड़ सकता है उनकी पेंशन पर असर
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल (Dopt) के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 एजेंसियों के कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद भी अपने विभाग से जुड़ी कोई चीज लिखते या बाहर लाते हैं तो उनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है. इसमे CBI, IB, RAW, CAPF, Income Tax, ED, NIA, DRI, NCB समेत 18 एजेंसियां शामिल हैं.

नए नियम के मुताबिक अब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी के रिटायर्ड अफसरों पर पाबंदियां लगी हैं. रिटायर होने के बाद भी डिपार्टमेंट से जुड़े तथ्यों को नही लिख पाएंगे और न ही मीडिया से शेयर कर पाएंगे. इसका पालन करने में नाकाम रहने पर इसका असर उनकी पेंशन पर भी पड़ सकता है. तथ्यों को छापने या बाहर के लिए लेनी होगी “Competent authority”की इजाज़त.
नई गाइडलाइंस के तहत 18 एजेंसियां के लोग अगर रिटायरमेंट होने के बाद अगर ऐसी कोई गलती करते हैं तो उन पर की जाएगी कार्रवाई। अगर वह नियमों और आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो उनकी पेंशन और कैरियर पर पड़ सकता है असर।
 यह है एजेंसी-
इसमे CBI, IB, RAW,CAPF,Income Tax ED, NIA,,DRI,NCB समेत 18 एजेंसियां शामिल हैं. इन एजेंसियों में काम कर रहे लोगों को नई गाइडलाइन्स के मुताबिक एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी.