सरकार ने किया बड़ा ऐलान! 21000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन

केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है. कोविड-19 (Covid-19) के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत परिवारिक पेंशन दी जाएगी.

नई दिल्ली. देशभर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों के जान ले ली है. कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया. ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है. कोविड-19 (Covid-19) के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत परिवारिक पेंशन दी जाएगी. EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार बना दिया गया है.

21,000 रुपये मासिक आय वालों को मिलेगी पेंशन


ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये या इससे कम है. हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपये है. सरकार ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें.

24 मार्च 2020 से लागू होंगे नियम

यह लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी. इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90 फीसदी के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार वबना दिया गया है. अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा यह योजना विशेषकर उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है. अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 2.5 लाख रुपये के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है और 15 फरवरी 2020 से अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगा.

News Source:- News18