जम्मू कश्मीर सरकार के आए नए दिशा निर्देश, शराब की दुकानें खुलेंगी सप्ताह में तीन बार। except Saturday and Sunday

J&K: जम्मू कश्मीर में सभी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, क्लब जिम, स्पा मसाज सेंटर और पेड़ पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बार्बर शॉप, सैलून पार्लर को शनिवार और रविवार छोड़कर सप्ताह में 3 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट रोस्टर बनाएंगे। 
शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी होटल, रेस्तरां सभी दिन खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बार खोलने की इजाजत नहीं है।  बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन और खाने-पीने की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी। खिलाड़ियों को अपनी आउशटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए जाने की अनुमति होगी लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स कांपलेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। 
शराब की दुकानें शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 3 दिन रोटेशन के आधार पर खोली जा सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मिनी बस, मेटाडोर और बसे शामिल हैं, वह 50 फीसद सीटिंग की क्षमता के साथ चल सकेंगे। टैक्सी और कैब भी चल सकेंगे। ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर को बिना किसी रोक-टोक के जाने की इजाजत होगी। संस्कार में लोगों के जाने पर अधिकतम सीमा 20 है जबकि सामाजिक धार्मिक समारोह में मेहमानों की संख्या 25 रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सरकार ने 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम बच्चों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान फ्रूट, सब्जी की मंडी खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने की कोई पाबंदी नहीं होगी। सभी तरह के विकास और निर्माण कार्य जारी रहेंगे जिला मजिस्ट्रेट जरूरत के अनुसार पास जारी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के अभियान को नहीं रोका जाएगा। स्थानीय मोबाइल टीमें कॉलोनियों आवासीय क्षेत्रों और कंटेनमेंट जोन में जाकर वैक्सीनेशन अभियान चला सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर या अधीनस्थ मैजिस्ट्रेट कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते है जब तक कि उन्हें राज्य कार्यकारी समिति की मंजूरी ना मिले। जम्मू कश्मीर में यात्रियों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है चाहे वे रेल, सड़क या हवाई मार्ग से आए हालांकि उन्हें जरूरी कोविड टेस्ट करवाना होगा। सरकार का थ्री टी प्रोटोकॉल टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर जो रहेगा और इसे मजबूत बनाया जाएगा डिविजन कमिश्नर इसकी निगरानी करेंगे और सभी जिलों में यह अभियान चलाए जाएंगे कोशिश की जाएगी कि 70 फीसद से अधिक टेस्ट किए जाएं। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक, नर्सिंग हाेम की सेवाएं जारी रहेगी। सभी कमर्शियल कोरियर सर्विस जारी रहेंगे। कृषि, बागवानी, पशुपालन से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। प्राइवेट कार्यालय 100 फीसद स्टाफ की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे मगर रेड जिलों के बीच एसआरटीसी की बसें पचास फीसद सीटिंग क्षमता के साथ चल सकती हैं।