} सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालतें मनमाने तरीके से नहीं करें शक्तियों का इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि आपराधिक मामले में अंतरिम आदेश के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश रूटीन तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala https://ift.tt/3mLTEo8
via jkupdate